PASA Full Form (Prevention of Anti-Social Activities Act)

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PASA Full Form

PASA Full Form in Hindi, PASA: Prevention of Anti-Social Activities Act (प्रिवेंशन ऑफ़ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट)

PASA का फुल फॉर्म “Prevention of Anti-Social Activities Act” है. पासा एक्ट के तहद अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो एक साल तक जमानत नहीं मिलेगी. लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल (Praful Khoda Patel) का केंद्र शासित प्रदेश के लोगों और राजनेताओं द्वारा हाल के दिनों में तैयार की गई नीतियों के कारण विरोध किया जा रहा है।

तैयार की गयी नीतियां निम्नलिखित हैं:

Draft Lakshadweep Development Authority Regulation 2021 (LDAR)

लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण (LDA) को हाल ही में भूमि मालिकों को बेदखल करने जैसी व्यापक शक्तियों के साथ बनाया गया था।  यह कानून LDAR  को किसी भी क्षेत्र के लिए व्यापक विकास योजनाएं तैयार करने और लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों को नगर नियोजन या किसी भी विकासात्मक गतिविधि के उद्देश्य से उनकी संपत्ति से हटाने या स्थानांतरित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

Prevention of Anti-Social Activities Act (PASA)

यह अधिनियम (PASA Full Form) जनवरी 2021 में पेश किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के एक वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।

Draft Panchayat Notification (DPN)

इस अधिसूचना के अनुसार, दो से अधिक बच्चों वाले सदस्य को सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जाता है।

कौन हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल (Praful Khoda Patel)?

प्रफुल्ल खोड़ा पटेल एक राजनेता हैं, वे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में पद संभाल रहे हैं। वे दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के पहले प्रशासक हैं। उन्हें दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया था।

प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है?

किसी भी केन्द्रशाषित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि क्षेत्र में सभी कार्यों को करने का कार्यभार प्रशासक के पास होता है। प्रशासक राष्ट्रपति की ओर से कार्य करता है।

पुडुचेरी के बाद दमण-दीव एवं दानह में भी पासा लागू

वीरेंद्र कुमार राय, दमण. संघ प्रदेश दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली प्रशासन ने दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट-2018 (PASA Full Form) को मंजूरी दे दी है। इस सख्त कानून को प्रशासन ने इतना गुपचुप रखा कि किसी को कानोकान खबर नहीं होने दी। आला अफसर भी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हां पासा लागू हो गया है। इस एक्ट के लागू होते ही स्थानीय प्रशासन कानून व्यवस्था के नाम पर कोई भी गिरफ्तारी करता है तो आरोपी को एक साल तक जेल में रहना होगा। पुडुचेरी के बाद दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली पासा को लागू करने वाला दूसरा संघ प्रदेश बन गया है। हालांकि पुड्डुचेरी में विधानसभा है। ऐसे में सीधे प्रशासक के माध्यम से प्रशासित होने वाला दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली पहला ऐसा यूटी बन गया है, जहां पासा लागू किया गया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि प्रशासक के बढ़ते विरोध को देखते हुए पासा लाया गया है, ताकि विरोधियों का मुंह बंद किया जा सके। फिलहाल इसको अभी गजट नहीं किया गया है।

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